राज्य कर्मी क्यों हैं पंचायत चुनाव में वोट से वंचित ?
गरुड़,पंचायत चुनाव में राज्य कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है चुनाव आयोग की ओर से कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से राज्य कर्मचारियों को पंचायत चुनाव में वोट से वंचित रखने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस संबंध में गरुड़ कांग्रेस के एस सी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश आर्य, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप वर्मा, विजय गोस्वामी,कैलाश नाथ ने आज एक ज्ञापन एसडीएम गरुड़ के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया। एसडीएम गरुड़ ने ज्ञापन प्रेषित करने आए सदस्यों से कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन किया जाएगा, उक्त मामले पर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश ही मान्य होंगे।
पूर्व विधायक कपकोट ललित फर्सवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव हो या लोक सभा चुनाव सभी में नागरिकों की जिम्मेदारी समान होती है। किसी भी नागरिक को चाहे वह राज्य कर्मी हो या कोई किसान या आम जन को वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में पंचायत चुनाव में वोट का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत आता है,जो वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) को सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक,जो पागलपन या अपराध के कारण अयोग्य घोषित न हो पंचायत सहित सभी स्तर के चुनावों में मतदान करने का हकदार है।





