दिल्ली शराब घोटाले केस में मनीष शिसोदिया को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन में ऐसा दिख रहा था कि मनीष शिसोदिया को जमानत मिल जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और तत्काल प्रभाव से मनीष शिसोदिया को रिहा करने का आदेश दिया है। आज शाम तक मनीष शिसोदिया जमानत पर रिहा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 17 महीनों से मनीष शिसोदिया जेल में हैं और टा्रयल अभी तक शुरू नहीं हुई है कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि स्पीडी टा्रयल से मनीष शिसोदिया को वंचित रखा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि समाज में मनीष मनीष शिसोदिया की एक अच्छी छवि है और उनके भागने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीबाई की दलीलों को कोर्ट ने खारिज किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बयान में कहा कि क्या बीजेपी और प्रधान मंत्री मनीष शिसोदिया के विगत डेढ़ साल के जीवन का हिसाब देंगे ? आज कोर्ट के फैसले से दिल्ली के निवासी खुश हैं। संजय सिंह ने प्रेस को जबाव देते हुए कहा कि दिल्ली शराब घोटाले केस में मनीष शिसोदिया के घर से उनके बैंक खाते से एक पैंसा बरामद नहीं हुआ तो ईडी/सीबीआई ने किस आधार पर केस बनाया ? मनीष शिसोदिया की गिर््फतारी राजनैतिक दुर्भावना का प्रतीक है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ी राहत है।
कोर्ट ने कुछ तकीनीकी पहलुओं पर भी फैसला दिया जमानत मिलने के बाद मनीष शिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल जाना नहीं जमानत व्यक्ति का अधिकार होता है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि मुकदमें के समय पर पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिखती अतः मनीष शिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जॉच का अधिकार है। आर्टिकल 21 के आधार पर कोर्ट ने तुंरत सुनवाई के आधार पर जमानत दी है। जस्टिस बी आर गवई और केवी विश्वनाथन की बैंच ने जमानत का फैसला सुनाया।
Vipin Joshi